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 चेतावनी दंड नहीं, दोषमुक्त कर्मचारी को निलंबन अवधि का पूरा वेतन मिलेगा : इलाहाबाद हाईकोर्ट


मामला क्या था

बिंदुविवरण
कर्मचारीमोहिनी देवी
पदसफाई कर्मचारी
विभागनगर पालिका परिषद, गुलावठी
निलंबनवर्ष 2002
बर्खास्तगी2003
हाईकोर्ट से राहत2012
पुनः बहाली2013 (चेतावनी के साथ)

कोर्ट ने किन आदेशों को रद्द किया

कोर्ट ने मेरठ मंडलायुक्त के 2015 के अपीलीय आदेश सहित संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया।

फैसले में कहा गया कि Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules 1999 के तहत चेतावनी को दंड की श्रेणी में नहीं रखा गया है।


फैसले का महत्व

  • कर्मचारियों के सेवा अधिकारों की सुरक्षा मजबूत होगी।

  • निलंबन के बाद दोषमुक्त कर्मचारियों को वेतन से वंचित नहीं किया जा सकेगा

  • सरकारी विभागों को अनुशासनात्मक कार्रवाई में सावधानी बरतनी होगी।