TET अनिवार्यता पर बड़ा खुलासा: 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू हुई शिक्षक भर्ती में TET जरूरी नहीं
TET अनिवार्यता पर बड़ा स्पष्टीकरण
23 अगस्त 2010 से पहले शुरू भर्ती में TET जरूरी नहीं
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा एक अहम दस्तावेज सामने आया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों के आधार पर TET अनिवार्यता को लेकर स्पष्ट जानकारी दी गई है।
दस्तावेज के अनुसार, यदि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू हो चुकी थी, तो ऐसे मामलों में TET पास करना अनिवार्य नहीं होगा।
NCTE के 2010 के नियम क्या कहते हैं?
NCTE ने 23 अगस्त 2010 को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यताएं निर्धारित की थीं।
प्रमुख योग्यताएं
| कक्षा | आवश्यक योग्यता |
|---|---|
| कक्षा 1 से 5 | D.El.Ed (Diploma in Elementary Education) |
| कक्षा 6 से 8 | B.Ed |
| सभी स्तर | TET (Teacher Eligibility Test) |
पैरा 5 में दी गई महत्वपूर्ण छूट
नोटिफिकेशन के पैरा 5 में स्पष्ट किया गया है कि:
- जिन राज्यों या स्थानीय निकायों ने
- 23 अगस्त 2010 से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी
- जैसे कि विज्ञापन जारी होना
उन भर्तियों में TET अनिवार्य नहीं होगा।
2012 में कुछ राज्यों को मिली अस्थायी राहत
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने 18 जून 2012 को कुछ राज्यों को विशेष छूट दी थी।
राहत की शर्तें
- राहत अवधि: 31 मार्च 2015 तक
- नियुक्त शिक्षकों को
- दो वर्षों के भीतर आवश्यक योग्यता पूरी करनी होगी
राज्य सरकारों की जिम्मेदारी
NCTE के अनुसार:
- राज्य सरकारों को योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी
- शिक्षकों को निर्धारित समय में प्रशिक्षण देना भी जरूरी होगा
✅ निष्कर्ष:
यह स्पष्टीकरण उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा है जिनकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू हुई थी, क्योंकि उनके लिए TET अनिवार्य नहीं माना जाएगा।